विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट छात्रों के अंशकालिक रोजगार की शर्तें ढीली…तकनीकी स्टार्टअप डी-8-4 के अंक-प्रणाली छूट का विस्तार
न्याय मंत्रालय ने अंतरराष्ट्रीय छात्रों और विदेशी प्रतिभाओं से जुड़ी व्यवस्था में जिन सुधारों को नीति में शामिल किया, उनमें विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट छात्रों के अंशकालिक रोजगार तथा तकनीकी स्टार्टअप वीज़ा से संबंधित विषयों को यहाँ संकलित किया गया है।

मुख्य बिंदु
- न्याय मंत्रालय ने 2026 के नीति-प्रस्तावों को नीति में शामिल करने के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय छात्रों और तकनीकी स्टार्टअप संस्थापकों के लिए व्यवस्था-सुधार मदों की घोषणा की। इनमें विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट अंतरराष्ट्रीय छात्रों के अंशकालिक रोजगार की शर्तें ढीली करना तथा तकनीकी स्टार्टअप वीज़ा डी-8-4 की अंक-प्रणाली छूट का विस्तार शामिल है।
- न्याय मंत्रालय ने बताया कि उद्योग, श्रम और शिक्षा क्षेत्रों से मिले 22 प्रस्तावों में 14 स्वीकार किए गए, जिनमें से 5 को पहले ही नीति में शामिल किया जा चुका है और 9 पर काम चल रहा है। यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए पढ़ाई और अनुसंधान जारी रखते हुए सीमित रूप से काम कर सकने का मार्ग तथा स्नातक के बाद तकनीकी स्टार्टअप तक जाने का मार्ग साथ सुधारने की दिशा दिखाती है।
न्याय मंत्रालय ने 2026 के नीति-प्रस्तावों को नीति में शामिल करने के परिणामस्वरूप अंतरराष्ट्रीय छात्रों और तकनीकी स्टार्टअप संस्थापकों के लिए व्यवस्था-सुधार मदों की घोषणा की। इनमें विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट अंतरराष्ट्रीय छात्रों के अंशकालिक रोजगार की शर्तें ढीली करना तथा तकनीकी स्टार्टअप वीज़ा डी-8-4 की अंक-प्रणाली छूट का विस्तार शामिल है।
न्याय मंत्रालय ने बताया कि उद्योग, श्रम और शिक्षा क्षेत्रों से मिले 22 प्रस्तावों में 14 स्वीकार किए गए, जिनमें से 5 को पहले ही नीति में शामिल किया जा चुका है और 9 पर काम चल रहा है। यह घोषणा अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए पढ़ाई और अनुसंधान जारी रखते हुए सीमित रूप से काम कर सकने का मार्ग तथा स्नातक के बाद तकनीकी स्टार्टअप तक जाने का मार्ग साथ सुधारने की दिशा दिखाती है।
विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर, डॉक्टरेट छात्रों का अंशकालिक रोजगार
न्याय मंत्रालय ने नीति में शामिल जिस सुधार मद को प्रस्तुत किया है, वह विज्ञान और इंजीनियरिंग के स्नातकोत्तर व डॉक्टरेट पाठ्यक्रमों के अंतरराष्ट्रीय छात्रों के अंशकालिक रोजगार की शर्तों को ढीला करना है। अनुसंधान और कक्षा के कार्यक्रम को औद्योगिक कार्यस्थल अनुभव से जोड़ा जा सकता है, इसलिए यह इंजीनियरिंग और प्राकृतिक विज्ञान के स्नातकोत्तर छात्रों की प्रत्यक्ष रुचि का विषय है।
हालाँकि “ढील” का अर्थ सभी छात्रों को स्वचालित रोजगार अनुमति नहीं है। निवास-स्थिति, नामांकन स्थिति, कोरियाई भाषा क्षमता, रोजगार क्षेत्र, काम के घंटे, स्कूल की पुष्टि और आव्रजन अनुमति जैसी विस्तृत शर्तें अलग से लागू हो सकती हैं। आवेदन से पहले न्याय मंत्रालय का नवीनतम निवास मार्गदर्शन और स्कूल अंतरराष्ट्रीय कार्यालय की अनुमति प्रक्रिया साथ जाँचनी चाहिए।
तकनीकी स्टार्टअप वीज़ा डी-8-4
दूसरा मद तकनीकी स्टार्टअप वीज़ा डी-8-4 की अंक-प्रणाली छूट का विस्तार है। इसका अर्थ है कि तकनीक, बौद्धिक संपदा अधिकार और स्टार्टअप क्षमता का मूल्यांकन करने वाली मौजूदा व्यवस्था में कुछ शर्तें पूरी करने वाले संस्थापकों पर अंक-प्रणाली का प्रयोग कम करने की दिशा में प्रणाली समायोजित होगी। अंतरराष्ट्रीय छात्रों के लिए यह संकेत है कि स्नातक के बाद रोजगार के अलावा स्टार्टअप द्वारा निवास मार्ग पर विचार किया जा सकता है।
अंक-प्रणाली छूट विस्तार के विस्तृत लक्ष्य, शर्तें और कार्यान्वयन समय इस घोषणा में प्रकाशित नहीं हुए। वास्तविक आवेदन की संभावना न्याय मंत्रालय की नवीनतम सूचना और व्यक्तिगत परामर्श से जाँचनी चाहिए।
आवेदक के लिए तैयारी जाँचसूची
| जाँचने योग्य मद | जाँचने का स्थान |
|---|---|
| वर्तमान निवास-स्थिति और अंशकालिक रोजगार अनुमति | आव्रजन और विदेशी कार्यालय, विश्वविद्यालय अंतरराष्ट्रीय कार्यालय |
| विषय, डिग्री और रोजगार क्षेत्र का संबंध | स्कूल का जिम्मेदार विभाग, रोजगार अनुबंध |
| डी-8-4 छूट विस्तार के विस्तृत लक्ष्य, शर्तें और कार्यान्वयन समय | न्याय मंत्रालय की नवीनतम सूचना |
| लागू होने का समय और विस्तृत कार्यान्वयन पाठ | न्याय मंत्रालय की नवीनतम सूचना |
इस घोषणा में महत्वपूर्ण बात व्यवस्था की दिशा और कार्यान्वयन की शर्तों को अलग-अलग देखना है। न्याय मंत्रालय ने जिन मदों को नीति में शामिल करने की बात कही है, उनके वास्तविक आवेदन चरण तक पहुँचने का समय और विस्तृत शर्तें प्रकाशित होने पर अपनी निवास-स्थिति और दस्तावेज़ों के आधार पर फिर जाँच करनी चाहिए।
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